यदि आपको किसी सरकारी विभाग, आयोग, संस्था, बैंक, बीमा कंपनी, सेवा प्रदाता या अन्य प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायत या अपील दर्ज करनी है, तो यह सेवा आपके लिए उपयोगी है।
ड्रॉपडाउन सूची से संबंधित सेवा का चयन करें। आवश्यक दस्तावेज़ एवं जानकारी प्राप्त होने के बाद शिकायत या अपील प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।
- प्रत्येक सेवा का शुल्क अलग-अलग निर्धारित किया जा सकता है।
- शिकायत या अपील का अंतिम निर्णय संबंधित विभाग/प्राधिकरण द्वारा लिया जाता है।
- आवश्यक दस्तावेज़ एवं जानकारी ग्राहक द्वारा उपलब्ध करानी होगी।
- यदि आपकी शिकायत सूची में उपलब्ध नहीं है, तो Other Not In Above विकल्प चुनें।
- यदि आप शिकायत स्वयं दर्ज करना चाहते हैं और केवल मार्गदर्शन चाहते हैं, तो Self Complaint Assistance विकल्प चुनें।
Available Options
- Lok Shikayat Online Apply
- Lok Shikayat Appeal Online Apply
- RTI Application Online Apply
- RTI First Appeal
- RTI Second Appeal
- CPGRAMS Complaint
- Consumer Complaint Online
- Cyber Crime Complaint
- Police Complaint Submission
- Human Rights Complaint
- Women Commission Complaint
- SC/ST Commission Complaint
- Child Rights Complaint
- Vigilance Complaint
- Electricity Complaint
- Municipal Complaint
- Pension Grievance
- Banking Complaint
- Insurance Complaint
- Labour Department Complaint
- Education Department Complaint
- University Complaint
- Scholarship Grievance
- Railway Complaint
- Postal Department Complaint
- Telecom Complaint
- E-Commerce Complaint
- Online Fraud Complaint
- Any Other Government Complaint
- Self Complaint Assistance
- Other Not In Above
महत्वपूर्ण सूचना
⚠️ एक ऑर्डर केवल एक सेवा/एक दस्तावेज़/एक केवाला/एक खाता/एक खेसरा/एक आवेदन के लिए मान्य होगा। एक से अधिक रिकॉर्ड या दस्तावेज़ हेतु अलग-अलग ऑर्डर करना आवश्यक है।
⚠️ हमारी सेवाएँ पूर्णतः ऑनलाइन उपलब्ध सरकारी पोर्टल, डिजिटल रिकॉर्ड एवं संबंधित प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित हैं। हमारे प्रतिनिधि किसी भी कार्यालय, न्यायालय या विभाग में भौतिक रूप से जाकर खोज, आवेदन या प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं करते हैं।
⚠️ प्रमाणित प्रति, रिकॉर्ड, खोज परिणाम अथवा आवेदन की उपलब्धता संबंधित विभाग, कार्यालय, न्यायालय, अभिलेखागार एवं उनके अनुमोदन/डिजिटल उपलब्धता पर निर्भर करती है। यदि रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया जा सकता, विशेष अनुमति आवश्यक है, अथवा संबंधित प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो सेवा प्रदान करना संभव नहीं होगा।
⚠️ आवश्यक विवरण जैसे दस्तावेज़ संख्या, वर्ष, वाद संख्या, केवाला/खाता/खेसरा संख्या, कार्यालय का नाम अथवा अन्य आवश्यक जानकारी ग्राहक द्वारा सही एवं पूर्ण रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
⚠️ सेवा पूर्ण होने का समय संबंधित विभाग/प्राधिकरण की कार्यप्रणाली एवं अनुमोदन पर निर्भर करता है। यद्यपि हमारा प्रयास रहता है कि सेवा यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाए, तथापि विलंब के लिए हम उत्तरदायी नहीं होंगे।
⚠️ जहाँ स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो, वहाँ सेवा शुल्क में सरकारी शुल्क एवं GST शामिल हैं। अन्य मामलों में लागू सरकारी, न्यायालय अथवा विभागीय शुल्क (यदि कोई हो) अतिरिक्त देय हो सकते हैं, जिसकी सूचना कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व दी जाएगी।
⚠️ यदि आपकी आवश्यक सेवा सूची में उपलब्ध नहीं है, तो “Other Not In Above” विकल्प चुनें। ऐसे मामलों में सेवा की उपलब्धता एवं शुल्क की जानकारी अलग से प्रदान की जाएगी।
Frequently Asked Questions (FAQ)
Online Complaint & Appeal Service क्या है?
यह सेवा विभिन्न सरकारी विभागों, आयोगों, बैंकों, बीमा कंपनियों, सेवा प्रदाताओं एवं अन्य प्राधिकरणों के समक्ष ऑनलाइन शिकायत (Online Complaint) एवं अपील (Online Appeal) दर्ज करने में सहायता प्रदान करती है।
किन-किन प्रकार की ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं?
हम Lok Shikayat, CPGRAMS Complaint, Consumer Complaint, Cyber Crime Complaint, Police Complaint, Banking Complaint, Insurance Complaint, Electricity Complaint, Human Rights Complaint, Women Commission Complaint, SC/ST Commission Complaint, Labour Complaint, Education Complaint, Railway Complaint, Telecom Complaint, E-Commerce Complaint सहित अनेक प्रकार की शिकायतों में सहायता प्रदान करते हैं।
क्या RTI Application एवं RTI Appeal भी इस सेवा में शामिल है?
हाँ। RTI Application, RTI First Appeal तथा RTI Second Appeal दाखिल करने में सहायता उपलब्ध है।
क्या लोक शिकायत (Lok Shikayat) एवं CPGRAMS Complaint ऑनलाइन दर्ज कराई जा सकती है?
हाँ। संबंधित सरकारी पोर्टल की उपलब्धता के अनुसार Lok Shikayat Online Apply, Lok Shikayat Appeal एवं CPGRAMS Complaint दर्ज कराने में सहायता प्रदान की जाती है।
क्या Human Rights Commission, Women Commission एवं SC/ST Commission में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है?
हाँ। मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग तथा अन्य आयोगों के समक्ष शिकायत तैयार करने एवं ऑनलाइन उपलब्ध होने पर दर्ज कराने में सहायता प्रदान की जाती है।
क्या Consumer Complaint एवं Online Fraud Complaint भी दर्ज कराई जाती है?
हाँ। उपभोक्ता शिकायत (Consumer Complaint), E-Commerce Complaint, Online Fraud Complaint तथा Cyber Crime Complaint दर्ज कराने में सहायता प्रदान की जाती है।
क्या Police Complaint एवं Cyber Crime Complaint ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है?
जहाँ संबंधित राज्य या विभाग द्वारा ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है, वहाँ Police Complaint Submission एवं Cyber Crime Complaint दर्ज कराने में सहायता प्रदान की जाती है।
क्या Banking, Insurance एवं Pension संबंधी शिकायतें भी दर्ज कराई जाती हैं?
हाँ। Banking Complaint, Insurance Complaint, Pension Grievance तथा अन्य वित्तीय एवं सेवा संबंधी शिकायतों के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं शिकायत दर्ज कराने में सहायता उपलब्ध है।
शिकायत दर्ज कराने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक होंगे?
शिकायत की प्रकृति के अनुसार पहचान पत्र, संबंधित दस्तावेज़, बिल, रसीद, आवेदन, आदेश, पत्राचार, स्क्रीनशॉट, शिकायत का विवरण अथवा अन्य आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध कराने होंगे।
क्या एक ऑर्डर में एक से अधिक शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं?
नहीं। प्रत्येक ऑर्डर केवल एक शिकायत, एक अपील अथवा एक आवेदन के लिए मान्य होगा। यदि एक से अधिक शिकायतें दर्ज करानी हों, तो प्रत्येक के लिए अलग ऑर्डर करना होगा।
क्या शिकायत दर्ज होने के बाद उसके परिणाम की गारंटी है?
नहीं। हमारी सेवा शिकायत या अपील तैयार करने एवं उपलब्ध ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत करने तक सीमित है। अंतिम निर्णय संबंधित विभाग, आयोग अथवा प्राधिकरण द्वारा ही लिया जाता है।
क्या आप मेरी ओर से सुनवाई या व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व भी करेंगे?
नहीं। यह सेवा केवल Online Complaint Filing एवं Appeal Filing तक सीमित है। किसी विभाग, आयोग, न्यायालय अथवा प्राधिकरण के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति या प्रतिनिधित्व इस सेवा में शामिल नहीं है, जब तक अलग से उल्लेखित न हो।
यदि मैं स्वयं शिकायत दर्ज करना चाहता हूँ तो क्या सहायता मिलेगी?
हाँ। यदि आप स्वयं शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो Self Complaint Assistance विकल्प चुन सकते हैं। इस सेवा के अंतर्गत आवश्यक मार्गदर्शन एवं प्रक्रिया संबंधी सहायता प्रदान की जाएगी।
यदि मेरी शिकायत सूची में उपलब्ध नहीं है तो क्या करूँ?
ऐसी स्थिति में Other Not In Above विकल्प चुनें। उपलब्धता की जाँच के बाद सेवा एवं शुल्क की जानकारी आपको प्रदान की जाएगी।
क्या यह सेवा पूरे भारत के लिए उपलब्ध है?
हाँ। जहाँ संबंधित विभाग, आयोग या सरकारी पोर्टल द्वारा ऑनलाइन शिकायत अथवा अपील दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ यह सेवा पूरे भारत के ग्राहकों के लिए उपलब्ध है।






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