RTI Application, प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील ड्राफ्टिंग सेवा

199.00

RTI आवेदन, प्रथम अपील या द्वितीय अपील विशेषज्ञ द्वारा तैयार करवाएँ। अपनी जानकारी प्रदान करें और तैयार ड्राफ्ट WhatsApp, Email या Order Page पर प्राप्त करें। एक ऑर्डर पर केवल एक RTI आवेदन/अपील तैयार की जाएगी। विभिन्न विभागों या अलग मामलों के लिए अलग-अलग ऑर्डर आवश्यक होगा।

क्या आपको सूचना का अधिकार (RTI) के अंतर्गत आवेदन या अपील तैयार करवानी है?

यदि आप किसी सरकारी विभाग, कार्यालय, प्राधिकरण, आयोग या संस्था से सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे विशेषज्ञ आपकी आवश्यकता के अनुसार RTI आवेदन, प्रथम अपील या द्वितीय अपील तैयार करेंगे।

उपलब्ध सेवाएँ

✔ RTI आवेदन (RTI Application)

✔ प्रथम अपील (First Appeal)

✔ द्वितीय अपील (Second Appeal)

✔ सूचना न मिलने पर अपील का मसौदा

✔ अधूरी अथवा गलत सूचना मिलने पर अपील

✔ किसी भी विभाग से सूचना प्राप्त करने हेतु RTI ड्राफ्ट

ऑर्डर के बाद क्या होगा?

  1. आप अपना ऑर्डर बुक करें।
  2. आवश्यक जानकारी एवं प्रश्न उपलब्ध कराएँ।
  3. हमारे विशेषज्ञ आपसे संपर्क कर आवश्यक विवरण प्राप्त करेंगे।
  4. आपकी आवश्यकता के अनुसार RTI आवेदन, प्रथम अपील अथवा द्वितीय अपील तैयार की जाएगी।
  5. तैयार दस्तावेज़ आपको WhatsApp, Email अथवा Order Page पर उपलब्ध करा दिया जाएगा।

आपको क्या प्राप्त होगा?

✔ आपकी आवश्यकता के अनुसार तैयार RTI आवेदन/अपील

✔ विधिसम्मत एवं स्पष्ट प्रारूप

✔ प्रिंट करने योग्य PDF/Word फ़ाइल

✔ विशेषज्ञ द्वारा मैनुअली तैयार दस्तावेज़

महत्वपूर्ण सूचना

  1. यह सेवा केवल RTI आवेदन, प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील का मसौदा (Drafting) तैयार करने तक सीमित है।
  2. एक ऑर्डर पर केवल एक ही दस्तावेज़ तैयार किया जाएगा, अर्थात् एक RTI आवेदन, या एक प्रथम अपील, या एक द्वितीय अपील।
  3. यदि आपको एक से अधिक RTI आवेदन, प्रथम अपील अथवा द्वितीय अपील तैयार करवानी है, तो प्रत्येक दस्तावेज़ के लिए अलग-अलग ऑर्डर करना होगा।
  4. प्रत्येक विभाग, कार्यालय, प्राधिकरण या लोक सूचना पदाधिकारी (PIO) के लिए अलग आवेदन/अपील मानी जाएगी। अतः यदि आप विभिन्न विभागों से सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रत्येक विभाग के लिए अलग ऑर्डर करना आवश्यक होगा।
  5. इस सेवा के अंतर्गत केवल RTI आवेदन, प्रथम अपील अथवा द्वितीय अपील का मसौदा (Draft) तैयार किया जाएगा।
  6. संबंधित विभाग, लोक सूचना पदाधिकारी (PIO), प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अथवा सूचना आयोग के समक्ष आवेदन/अपील दाखिल करना, डाक द्वारा भेजना, ऑनलाइन फाइल करना, शुल्क जमा करना अथवा उसकी पैरवी करना ग्राहक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
  7. ड्राफ्ट तैयार करने के लिए ग्राहक द्वारा सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना आवश्यक है। गलत या अपूर्ण जानकारी के कारण उत्पन्न किसी भी समस्या के लिए सेवा प्रदाता उत्तरदायी नहीं होगा।

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